भोपाल कलेक्टर श्रीमान तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा भोपाल के निम्नांकित क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है।

भोपाल कलेक्टर श्रीमान तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा भोपाल के निम्नांकित क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। 
 भोपाल शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के किलोलपार्क, सिंधी काॅलोनी चैराहा, भोपाल टाकीज चैराहा, भारत टाकीज चैराहा, पीरगेट, जिन्सी चैराहा, लिली टाॅकीज, शब्बन चैराहा, रोयल मार्केट, अंबेडकर पार्क, सेकेण्ड स्टाप, बरखेड़ा पठानी, बिजली काॅलोनी, अशोकागार्डन, प्रदेश भाजपा कार्यालय, प्रदेश काग्रेस कार्यालय, पर परंपरागत  धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार की रैली, आम सभा, जुलूस , धरना -प्रदर्शन , के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से दो माह तक प्रतिबंध लगाया गया है। 
 इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी ब्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुतला दहन, धरना प्रदर्शन आम सभा, रैली आंदोलन नहीं करेगा।इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे भोपाल पुलिस द्वारा जनहित में जारी


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